Rajiv Gandhi Accident Yojna
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

यह हरियाणा राज्य की योजना है, हरियाणा सरकार के दवारा 18-60 वर्ष या उससे अधिक आयु के योजना के तहत दुर्घटना/स्थायी मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाता है राशि के तोर पार दी जाने वाली राशि है जिसके अंतर्गत 18-60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के दुर्घटना/स्थायी मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाता है को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। | राज्य सरकार 01.04.2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना को क्रियान्वयन कर रहा है Rajiv Gandhi Accident Yojna
18-60 वर्ष की आयु वर्ग के उन सभी लोगों के लिए विकलांगता, जो हरियाणा के मूल निवासी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है या जिनके पास जारी राशन कार्ड है सक्षम प्राधिकारी और आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी न हैं। । Rajiv Gandhi Accident Yojna
इस योजना लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है:
1.) लाभार्थी व्यक्ति 18-60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो
2.) लाभार्थी व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो
3.) लाभार्थी या राशन कार्ड धारक और मतदाता सूची में नाम होना चाहिए;।
4.) लाभार्थी का परिवार पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए
5.) लाभार्थी सभी स्रोतों से उसकी माता-पिता/अभिभावक सहित आय प्रति वर्ष रुपये 2,50,000 से ज्यादा न मिलती हो
6.) लाभार्थी सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
इस योजना का उद्देश्य Rajiv Gandhi Accident Yojna
यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 18-60 वर्ष योजना के तहत दुर्घटना/स्थायी मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाता है ।
लाभ : मिलने वाली राशि Rajiv Gandhi Accident Yojna
a)दुर्घटनाग्रस्त मौत / स्थायी विकलांगता 1.00 लाख रुपये।
b)दो अंगों की कमी, दो आंखें, एक अंग और एक आंख 50,000 रुपये।
c)एक आंख या एक अंग का नुकसान 25,000 रुपये।
आवेदन कैसे करें
1.)ई-दिशा केंद्र, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से गंतव्य बच्चों की योजना आवेदन के लिए आवेदक को अपने नजदीक के ई-दिशा या अटल सेवा केन्द्र पर जाना होगा।
महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स
a) आधार कार्ड,
b) फोटो,
c)बैंक पासबुक
d)परिवार पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत होगी।
अधिक जानकारी के लिए,आवेदक इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। Rajiv Gandhi Accident Yojna
उपरोक्त के बावजूद, किसी भी सरकार या किसी द्वारा नियोजित महिलास्थानीय/वैधानिक निकाय या किसी सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई संगठन या स्थानीय/वैधानिक निकाय या जो वहां वसीयत से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। सामाजिक संबंध में किसी भी सरकारी अधिसूचना में “पेंशन” कहीं भी हो सुरक्षा लाभ का अर्थ है और इसमें प्राप्त या अर्जित आय शामिल है योजनाओं सहित संचित आय:*भविष्य निधि, या*वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकियां या बीमा.
