राहुल गांधी का 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फ़िर से बहाल हो गई है. इसकी अधिसूचना लोकसभा सचिवालय ने भी जारी हो गई है. आपको बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम(मोदी) गुजरात के सूरत अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी टिप्पणियों के बाद उनकी मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में लोकसभा सचिवालय ने भी राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था.
एक रैली में 2019 के आम चुनाव से पहले, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि सभी चोरों का मुख्यतय उपनाम मोदी कैसे है?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे
ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना स्वागत योग्य कदम, यह फैसला भारत के लोगों, खासकर वायनाड की जनता के लिए राहत ले कर आया है. विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया| राहुल गांधी लगातार माफी मांगने से इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा.
सुप्रीम कोर्ट ने दोष-सिद्धि पर रोक,
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोष-सिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज के द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है इस मामले में अंतिम फैसला आने तक दोष-सिद्धि के आदेश पर रोक लगा दी गयी है. न्यायाधीशों ने यह भी कहा था कि निर्वाचित व्यक्ति को अयोग्यता का प्रभाव न केवल उस व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि उस क्षेत्र के मतदाताओं को भी प्रभावित करता है.
राहुल गांधी “मोदी उपनाम” मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फ़िर से बहाल हो गई है. इसकी अधिसूचना लोकसभा सचिवालय ने भी जारी हो गई है. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता रद्द कर दी थी। 2019 के आम चुनाव मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के राहुल गांधी को वायनाड सांसद के रूप में बहाल कर दिया
ये था मामला
गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी. क्यूकी गुजरात उच्च न्यायालय ने‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष-सिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”
मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.