labour-1lac
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श्रमिकों के बच्चों 1 लाख रुपये यह हरियाणा राज्य की योजना है, हरियाणा सरकार के दवारा श्रमिकों के बच्चों को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड को दवारा उनके UPSC एवं HPSC परीक्षाओं की की तयारी कर रहे जिसके अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के छात्र/ छात्रा को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता है । यह योजना हरियाणा सरकार श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा दिनांक15.1.2019 से आरंभ की गई है इस योजना का उद्देश्य हरियाणा सरकार के श्रम कल्याण बोर्ड को दवारा मजदूरों के बच्चों को उनकी व्यावसायिक कोर्सों प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए दी जाने वाली राशि है दवारा है, जो की वर्तमान मैं 20000रु से 01 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है|

इस योजना का मुख्याउद्देश्य labour-1lac

यह योजनाहरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक15.1.2019 से आरंभ की गई है । ताकी श्रमिकों के बच्चों छात्र को व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतू प्राईवेट कोचिंग संस्थानों से कोचिंग ले रहे हैं जिन पर भारी खर्च श्रमिकों को वहन न करना पड़ता है| इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना से अलग दी जाने वाली कोचिंग लेने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ताकि गरीब श्रमिक के बच्चे भी कोचिंग केन्द्रों में अच्छी कोचिंग प्राप्त करके अच्छे व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकें । labour-1lac

i. व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेष परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तक
ii. जिन्होंने U.P.S.C.एवं H.P.S.C की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने के बाद,मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू श्रमिकों के बच्चों को 01 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें labour-1lac:-

i. लाभार्थी श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि एक वर्ष अनिवार्य है।

ii. लाभार्थी व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो लाभार्थी का परिवार पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए

iii. लाभार्थी सभी स्रोतों से उसकी पति/पत्नी सहित आय प्रति वर्ष रुपये 2,00,000 से ज्यादा न मिलती हो श्रमिक की अधिकतम मासिक वेतन सीमा 25,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

iv. परीक्षार्थी द्वारा qualifying परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिषत अंक लेना अनिवार्य हो।

v. कोचिंग संस्था द्वारा जारी कोचिंग शुल्क की रसीद अनिवार्य है।

vi. यदि किसी श्रमिक का बच्चा और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से छात्रवृति ले रहा है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।

vii. जो छात्र/छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रुप से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं इस संदर्भ में कोचिंग संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

viii. कोचिंग के लिए 03 लड़कियों व 02 लड़कों तक वित्तीय सहायता देय होगी।

ix. labour-1lac श्रमिक का बच्चा यदि स्वयं रोजगार या नौकरी पर है स्कीम के अंतर्गत कवर नही होगा और यदि कोई श्रमिक छात्र का झूठा प्रमाण-पत्र देकर सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में वो कभी भी हरियाणा के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।और जो भी लाभ उसने लिया है वो सब उसे वापस ले लेंगे

छात्रों कोचिंग संस्थानों के लिए सम्बन्धित निर्धारित शर्तें:

1. कोचिंग संस्थान कम से कम तीन वर्ष से कोचिंग प्रदान कर रहे हों।

2. कोचिंग संस्थान द्वारा न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की गई हो।

3. कोचिंग संस्थान कम से कम तीन वर्ष से सेवा शुल्क(सर्विस टैक्स)GST कोचिंग Classes या Coaching institute चलाने हेतू संस्थान द्वारा सरकार को अदा किया जा रहा हो।

4. संस्थान द्वारा बोर्ड को देय श्रम कल्याण निधि अदा की गई हो तथा संस्थान Shop & Commercial Establishment Act,1958 के तहत पंजीकृत होना जरूरी है ।

आवेदन कैसे करें

1.)ई-दिशा केंद्र,
2.)अटल सेवा केंद्र से,संबन्धित विभाग से अधिक जानकारी ली जा सकती है

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