Allowance Scheme for Dwarfs/bonee
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Allowance Scheme for Dwarfs/bonee

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बौने के लिए भत्ता योजना


यह योजना हरियाणा राज्य की है, हरियाणा सरकार के दवारा हरियाणा राज्य का निवासी न्यूनतम 3 फीट 8 इंच कम ऊंचाई वाले पुरुष और 3 फीट 3 इंच कम ऊंचाई वाली महिला (70% विकलांग के बराबर) हरियाणा के बौने व्यक्ति को उनके सम्मान राशि के तोर पार दी जाने वाली राशि है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के बौने व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार बौने पेंशन योजना सम्मान भत्ता दिया जाता है। यह सम्मान की शुरुआत हरियाणा सरकार के दवारा बौने पेंशन योजना को उनके सम्मान राशि के तोर दी जाने वाली सम्मान निधि है ,ताकी बौने के लिए भत्ता योजना की इस राशि से अपना जीवन आत्म सम्मान से जी सके| 1,800रु प्रति माह 01-11-2017 से प्रभावी रूप से भत्ता दर को लागू किया था,जो की वर्तमान मैं 2750रु प्रति माह है|Allowance Scheme for Dwarfs/bonee

कोन कोन इस योजना लाभ ले सकता है:

1.) लाभार्थी(Dwarfs) व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो :
2.) लाभार्थी(Dwarfs) न्यूनतम 3 फीट 8 इंच कम ऊंचाई वाले पुरुष और 3 फीट 3 इंच कम ऊंचाई वाली महिला (70% विकलांग के बराबर)
3.) लाभार्थी(Dwarfs) व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो
5.) लाभार्थी(Dwarfs) का परिवार पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए
6.) लाभार्थी(Dwarfs) सभी स्रोतों से उसकी पति/पत्नी सहित आय प्रति वर्ष रुपये 2,00,000 से ज्यादा न मिलती हो
लाभार्थी की बौने (70% विकलांग के बराबर)
(a) आवेदक(Dwarfs) को इसके समर्थन में सिविल सर्जन से एक बौना होना प्रमाण पत्र देना होगा .

लाभ : 1,800रु प्रति माह 01-11-2017 से प्रभावी रूप से भत्ता दर को लागू किया था,जो की वर्तमान मैं 2750रु प्रति माह है|

आवेदन कैसे करें

1.)ई-दिशा केंद्र,
2.)अटल सेवा केंद्र के माध्यम से

उपरोक्त के बावजूद,
i.किसी भी सरकार या किसी द्वारा नियोजित महिलास्थानीय/
ii. किसी सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई संगठन या स्थानीय/
iii. वैधानिक निकाय या जो वहां वसीयत से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
iv.संबंध में किसी भी सरकारी अधिसूचना में “पेंशन” कहीं भी हो सुरक्षा लाभ का अर्थ है
इसमें प्राप्त या अर्जित आय शामिल है योजनाओं सहित संचित आय:*भविष्य निधि, या*वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकियां या बीमा.

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