Haryana Disability/handicap Pension Scheme
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना
यह हरियाणा राज्य की योजना है, हरियाणा सरकार के दवारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति को उनके सम्मान राशि के तोर पार दी जाने वाली राशि है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार विकलांगता पेंशन योजना सम्मान भत्ता दिया जाता है। यह सम्मान की शुरुआत हरियाणा सरकार के दवारा विकलांगता पेंशन योजना को उनके सम्मान राशि के तोर दी जाने वाली सम्मान निधि है ,ताकी विकलांगता इस राशि से अपना जीवन आत्म सम्मान से जी सके| 1,800रु प्रति माह 01-11-2017 से प्रभावी रूप से
भत्ता दर को लागू किया था,जो की वर्तमान मैं 2750रु
कोन कोन इस योजना लाभ ले सकता है
1.) लाभार्थी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो :
2.) लाभार्थी वह शारीरिक/मानसिक दोनों अक्षमता के कारण निराश्रित है
3.) लाभार्थी सभी स्रोतों से स्वयं की आय न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक।
4.) लाभार्थी व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो
5.) लाभार्थी का परिवार पहचान पत्र जरूर बना हुआ होना चाहिए
6.) लाभार्थी सभी स्रोतों से उसकी पति/पत्नी सहित आय प्रति वर्ष 2,00,000 रुपये से ज्यादा न मिलती हो
7.) लाभार्थी की विकलांगता 60-100% तक Haryana Disability/handicap Pension Scheme)
(a) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से 10/200 से अधिक न हो सही लेंस के साथ
(b) सुनने की क्षमता इस हद तक ख़त्म हो जाना कि वह जीवन के सामान्य उद्देश्य काम करना बंद कर दे
(c) 60% और उससे अधिक की स्थायी विकलांगता के साथ आर्थोपेडिक विकलांग
(d) मानसिक मंदता 50 I.Q के साथ से अधिक नहीं
(e) दृष्टि का पूर्ण अभाव
लाभ
1,800रु प्रति माह 01-11-2017 से प्रभावी रूप से भत्ता दर को लागू किया था,जो की वर्तमान मैं 2750रु प्रति माह है|
आवेदन कैसे करें
1.)ई-दिशा केंद्र, Haryana Disability/handicap Pension Scheme)
2.)अटल सेवा केंद्र के माध्यम से Haryana Disability/handicap Pension Scheme)
उपरोक्त के बावजूद, किसी भी सरकार या किसी द्वारा नियोजित महिलास्थानीय/वैधानिक निकाय या किसी सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई संगठन या स्थानीय/वैधानिक निकाय या जो वहां वसीयत से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। सामाजिक संबंध में किसी भी सरकारी अधिसूचना में “पेंशन” कहीं भी हो सुरक्षा लाभ का अर्थ है और इसमें प्राप्त या अर्जित आय शामिल है योजनाओं सहित संचित आय:*भविष्य निधि,*commercial banks, वित्तीय संस्थानों सहित किसी भी स्रोत से बीमा.जिसके अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार विकलांगता पेंशन योजना सम्मान भत्ता दिया जाता है। यह सम्मान की शुरुआत हरियाणा सरकार के दवारा विकलांगता पेंशन योजना को उनके सम्मान राशि के तोर दी जाने वाली सम्मान निधि है