Haryana Widow/vidhva Pension Scheme
हरियाणा विधवा पेंशन योजना

यह हरियाणा राज्य की योजना है, हरियाणा सरकार के दवारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा को उनके सम्मान राशि के तोर पार दी जाने वाली राशि है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हरियाणा के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार विधवा पेंशन योजना सम्मान भत्ता दिया जाता है। यह सम्मान की शुरुआत हरियाणा सरकार के दवारा विधवा पेंशन योजना को उनके सम्मान राशि के तोर दी जाने वाली सम्मान निधि है ,ताकी निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा इस राशि से अपना जीवन आत्म सम्मान से जी सके| रु 1,800 प्रति माह 01-11-2017 से भत्ता दर को प्रभावी रूप से लागू किया था,जो की वर्तमान मैं 2750रु प्रति माह है|Haryana Widow/vidhva Pension Scheme
कोन कोन इस योजना लाभ ले सकता है:
1.) लाभार्थी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो वह पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित है:
2.) लाभार्थीवह परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित है
3.) लाभार्थी वह एक विधवा है
4.) लाभार्थी व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी हो
5.) लाभार्थी का परिवार पहचान पत्र बना हुआ होना चाहिए
6.) लाभार्थी सभी स्रोतों से उसकी पति/पत्नी सहित आय प्रति वर्ष रुपये 2,00,000 से ज्यादा न मिलती हो
आवेदन कैसे करें
1.)ई-दिशा केंद्र, Haryana Widow/vidhva Pension Scheme
2.)अटल सेवा केंद्र के माध्यम से Haryana Widow/vidhva Pension Scheme
उपरोक्त के बावजूद, किसी भी सरकार या किसी द्वारा नियोजित महिलास्थानीय/वैधानिक निकाय या किसी सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई संगठन या स्थानीय/वैधानिक निकाय या जो वहां वसीयत से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। सामाजिक संबंध में किसी भी सरकारी अधिसूचना में “पेंशन” कहीं भी हो सुरक्षा लाभ का अर्थ है और इसमें प्राप्त या अर्जित आय शामिल है योजनाओं सहित संचित आय:*भविष्य निधि, या*वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकियां या बीमा.Haryana Widow/vidhva Pension Scheme
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